PETROL QUALITY
Petrol: यह आपका हक़ होता कि आप पेट्रोल या डीजल पंप से डलवाई हुई पेट्रोल या डीजल की क्वालिटी जानना।आप अपनी डलवाई हुई पेट्रोल या डीज़ल की क्वालिटी चेक करवाएं कोई भी डीलर आपको यह करने से मना नहीं कर सकता अगर ऐसा करता है तो आप उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं या इंटरनेट पर जाकर भी शिकायत कर सकते हैं http://pgportal.gov.in/. पर.Pic.Source:Indiatimes
Petrol Quality
नियमों के अनुसार हर पेट्रोल और डीजल पंप के पास कम से कम 5ltr. का पेट्रोल को नापने वाला जग होना अनिवार्य होता है और वह जग WEIGHT AND MEASUREMENT द्वारा प्रमाणित होना चाईए और उस जग की हर साल जांच की जाएगी एक जांच केंद्र के द्वारा। पेट्रोल या डीजल की जांच करवाते समय अगर आपको 24-25ml का अंतर दिखाई पड़ता है तो ठीक है लेकिन अगर उससे ज्यादा का अंतर मिलता है तो, तब भी आप पुलिस केस दर्ज करा सकते हैं.
Filter Paper Check
नियमो के अनुसार अगर आपको लगता है की आपकी डलवाई हुई पेट्रोल की क्वालिटी मैं मिलावट है तो आप फ़िल्टर पेपर टेस्ट करवा सकते हैं इस टेस्ट के दौरान कुछ पेट्रोल या डीजल की बूँदें फ़िल्टर पेपर पर डाली जाती हैं अगर पेट्रोल बिना कोई दाग छोड़े उड़ जाती है तो पेट्रोल की क्वालिटी मैं कोई मिलावट नहीं है लेकिन अगर वह कुछ दाग छोड़ के उड़ती है तो पेट्रोल या दिसेल मैं मिलावट की गयी है.
Free Air
नियमो के अनुसार आप किसी भी पंप पर रुक कर फ्री मैं अपने वाहन मैं हवा डलवा सकते हैं चाहे आपने पेट्रोल डलवाया हो या नहीं,अगर आपसे हवा डालने वाला पैसे मांगता है तोह आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते
First Aid Kit
नियमो के अनुसार अगर आप किसी दुर्घटना के शिकार हो गए हैं तो आप किसी भी पंप से चिकित्सा किट ले सकते हैं,पंप वाला आपको चिकित्सा किट देने से इंकार नहीं सकता अगर वह इंकार करता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं.
Phone Call
नियमो के अनुसार अगर आप ऐसी किसी परिस्थिति मैं फस जाते हैं कि आपका फ़ोन ख़राब या बंद पड़ गया है तो ऐसे मैं आप किसी भी पंप का फ़ोन फ्री मैं इस्तेमाल कर सकते हैं,आपसे कोई मना नहीं कर सकता फ़ोन करने के लिए